SEBI ने लिस्टेड कंपनियों को दिया निर्देश- अप्रैल 2023 से पहले चेयरपर्सन, एमडी और सीईओ के पद अलग-अलग करें |
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कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों को अप्रैल 2023 तक अलग-अलग करने का निर्देश दिया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के मुताबिक नए दिशा-निर्देशों का लक्ष्य प्रमोटर्स के पद को कमजोर करना नहीं है।
कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पदों को अप्रैल 2023 तक अलग-अलग करने का निर्देश दिया है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) के मुताबिक नए दिशा-निर्देशों का लक्ष्य प्रमोटर्स के पद को कमजोर करना नहीं है। लिस्टेड कंपनियों को पहले एक अप्रैल, 2023 तक चेयरपर्सन और एमडी/सीईओ के पद को अलग-अलग करना था लेकिन इंडस्ट्री के आग्रह के बाद इस दिशा-निर्देश के अनुपालन के लिए दो और साल का समय दिया गया।
यह रेगुलेशन बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की 500 सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनियों पर लागू होगा।